जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. उन्होंने जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को चुनौती दी है. धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट से सजा को रद्द करने और फैसला आने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई है. धनंजय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन दिन बाद सुनवाई हो सकती है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच अपील पर सुनवाई करेगी. धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी. जौनपुर की कोर्ट ने चार साल पुराने अपहरण के मामले में सात साल की सजा सुना दी. अब पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की है. सजा पर रोक लगने के साथ धनंजय सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सकता है. कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह के वकील कल अपील पर सुनवाई की मांग करेंगे. हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि मामले की अर्जेंसी के आधार पर तुरंत सुनवाई हो. अर्जेंसी की अपील मंजूर होने पर कल ही सुनवाई हो सकती है. अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट जौनपुर कोर्ट की सजा पर रोक लगाता है या नहीं. सजा पर रोक लगने की सूरत में धनंजय सिंह चुनाव के लिए ताल ठोंक सकते हैं. 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता. जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली हुई है. मामला चार साल पुराने अपहरण कांड से जुड़ा है.
जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. उन्होंने जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को चुनौती दी है. धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट से सजा को रद्द करने और फैसला आने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई है. धनंजय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन दिन बाद सुनवाई हो सकती है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच अपील पर सुनवाई करेगी. धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी. जौनपुर की कोर्ट ने चार साल पुराने अपहरण के मामले में सात साल की सजा सुना दी. अब पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की है. सजा पर रोक लगने के साथ धनंजय सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सकता है. कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह के वकील कल अपील पर सुनवाई की मांग करेंगे. हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि मामले की अर्जेंसी के आधार पर तुरंत सुनवाई हो. अर्जेंसी की अपील मंजूर होने पर कल ही सुनवाई हो सकती है. अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट जौनपुर कोर्ट की सजा पर रोक लगाता है या नहीं. सजा पर रोक लगने की सूरत में धनंजय सिंह चुनाव के लिए ताल ठोंक सकते हैं. 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता. जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली हुई है. मामला चार साल पुराने अपहरण कांड से जुड़ा है.
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